प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) प्राइम मिनिस्टर इम्पलायमेंट जनरेशन प्रोग्राम, पीएमईजीपी भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा संचालित एक क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।
पूर्व प्रचलित दो योजनाओं, प्रधान मंत्री रोजगार योजना एवं ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम को वर्ष 2008 में संयुक्त करते हुए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम या पीएमईजीपी की शुरुआत की गई है।
खादी विलेज एंड इंडस्ट्रीज कमीशन (KVIC) जिसे हिंदी मेंं खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं, इस योजना की राष्ट्रीय स्तर पर नोडल एजेंसी के रूप में कार्यरत है।
राज्य स्तर पर, इसे राज्य केवीआईसी निदेशालय, राज्य खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी), जिला उद्योग केंद्र (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से संचालित किया जाता है।
पीएमईजीपी योजना ने सूक्ष्म-उद्यमों की स्थापना के लिए शहरी और ग्रामीण दृष्टिकोणों को एकजुट कर दिया है। इसलिए यह रोजगार के अवसर पैदा करने और देश के सामाजिक और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण योगदान देती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम निम्न उद्देश्यों के साथ काम करती है।
- ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यम और स्व-रोजगार परियोजनाएं अधिक से अधिक स्थापित हों। जिससे रोजगार के अधिक अवसर निर्मित हो सकें।
- गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों के पारंपरिक और भावी कारीगरों और बेरोजगार युवाओं के एक बड़े हिस्से को निरंतर और स्थायी रोजगार प्रदान कराना।
- ग्रामीण युवाओं को काम की तलाश में शहरी क्षेत्रों में जाने से रोकना, विशेष रूप से जातीय शिल्पकारों, मौसमी रूप से नियोजित लोगों हेतु पूरे वर्ष रोजगार सुनिश्चित करते हुए स्थायी रोजगार प्रदान करना।
- व्यक्तिगत आय क्षमता में वृद्धि करके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की वृद्धि दर में वृद्धि लाना।
सहायता की प्रकृति
प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत पूरे देश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन व्यवसायिक इकाइयों को ऋण एवं अनुदान के द्वारा सहायता की जाती है।
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों या एमएसएमई के अनुसार, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ने विनिर्माण क्षेत्रों और सेवा क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अधिकतम परियोजना लागत निर्धारित की है।
ऋण की मात्रा
विनिर्माण क्षेत्र में स्वीकार्य परियोजना या इकाई की अधिकतम लागत ₹ 25 लाख तथा व्यापार या सेवा क्षेत्र के लिए ₹10 लाख तक की सहायता प्रदान की जाती है।
स्व-निवेश
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत स्व-निवेश की अधिकतम सीमा उद्यम या परियोजना के स्थान के आधार पर निर्धारित की गई है।
मैदानी इलाकों में: अधिकतम ₹1 लाख।
पहाड़ी इलाकों में: अधिकतम ₹1.5 लाख।
सब्सिडी पात्रता एवं बैंक ऋण
शहरी क्षेत्रों के सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सहायता अनुदान स्वीकृत ऋण का 15% तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 25% दिया जाता है।
ग्रामीण क्षेत्रों के सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को सहायता अनुदान स्वीकृत ऋण का 25% तथा विशेष श्रेणी के लाभार्थियों को 35% दिया जाता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत विशेष श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी, महिला,अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, शारीरिक रूप से अक्षम और पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति शामिल हैं।
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी के रूप में प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत सब्सिडी
पीएमईजीपी परियोजना के तहत, लाभार्थियों को योजना से जुड़े बैंकों से लिए गए ऋण पर परियोजना लागत के लिए एक न्यूनतम भाग का भुगतान करना और सब्सिडी का लाभ उठाना आवश्यक है।
सब्सिडी उस श्रेणी और क्षेत्र के आधार पर तय की जाती है जिसमें आवेदक संबंधित है। इस योजना के तहत सब्सिडी को मार्जिन मनी कहा जाता है। मार्जिन मनी की किसी भी अतिरिक्त राशि को खादी और ग्रामोद्योग आयोग को वापस जमा किया जाता है।
पीएमईजीपी के तहत विभिन्न पात्र राष्ट्रीयकृत बैंकों जैसे एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा, बैंक ऑफ इंडिया और अन्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और NBFC द्वारा ऋण लिया जा सकता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत आप इन उद्यमों को प्रारंभ कर सकते है
कच्चे माल के रूप में कृषि-आधारित उत्पादों का उपयोग करके खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, वन आधारित उत्पाद, खनिज, रसायन, पॉलिमर आधारित उत्पाद, हस्त निर्मित फाइबर और कागज, कपड़ा उत्पाद, ग्रामीण इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, सेवा उद्योग
सुरक्षा मार्जिन
सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को मार्जिन मनी स्वीकृत ऋण राशि का 10% एवं विशेष वर्ग के लाभार्थी को 5% देना होता है।
संपार्श्विक सुरक्षा
आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार, ₹ 10 लाख तक की परियोजना लागत वाला एक उद्यम संपार्श्विक-मुक्त है।
इसके अलावा, CGTSME ₹ 5 लाख से ₹ 25 लाख तक की परियोजनाओं को संपार्श्विक सुरक्षा प्रदान करता है।
बैंक के वित्त से निर्मित परिसंपत्तियाँ। प्रोप्राइटर / प्रमोटर की व्यक्तिगत गारंटी।
सूक्ष्म और लघु उद्यमों – सीजीएमएसई के लिए पात्र इकाइयों को क्रेडिट गारंटी फंड योजना के तहत कवर किया जाएगा। मार्जिन मनी सब्सिडी घटक के अतिरिक्त।
कुल परियोजना लागत की शेष राशि बैंकों द्वारा माइक्रो यूनिट उद्यमी को टर्म लोन के रूप में प्रदान की जाती है। इस टर्म लोन को आमतौर पर पीएमईजीपी लोन के रूप में जाना जाता है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण ब्याज दर
विभिन्न वित्तीय संस्थानों से पीएमईजीपी योजना के तहत दी जाने वाली ब्याज दर और सब्सिडी की राशि बैंक से बैंक भिन्न-भिन्न हो सकती है। यह आवेदक की प्रोफ़ाइल, व्यावसायिक स्थिरता और परियोजना लागत पर ऋणदाता द्वारा निर्धारित की जाती है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत ब्याज दरें प्रति वर्ष 11% से 12% तक होती हैं। हालांकि, ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र योजना 4% की रियायती ब्याज दरों को अनुदान देती है।
4% की संशोधित ब्याज दर और 11% से 12% की नियमित ब्याज दर के बीच यह अंतर खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा समायोजित किया गया है।
हालांकि, 4% की समायोजित ब्याज दर केवल खादी और / या पॉलीवस्त्र उत्पादों से निपटने वाले उद्यमों के लिए उपलब्ध है।
ऋण की समयावधि
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की ऋण अवधि 3 वर्ष से 7 वर्ष तक होती है। वर्तमान में को विड 19 महामारी के कारण सभी ऋणों पर 6 महीने की छूट प्रदान की गई है।
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की विशेषताएं
- पीएमईजीपी बहुत छोटे व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमईजीपी ऋण योजना के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है। योजना की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं।
- यह योजना सूक्ष्म उद्यमों क्षेत्र के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सभी व्यवहार्य (तकनीकी रूप से आर्थिक रूप से अच्छी तरह से) परियोजनाओं पर लागू होती है।
- इस ऋण सुविधा का लाभ उठाने के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
- पीएमईजीपी ऋण लोन की सुविधा केवल नई इकाइयों को दिया जाता है ।
- पीएमईजीपी योजना के प्रावधान के तहत, उधारकर्ताओं को केवल एक इकाई शुरू करने की अनुमति है।
- किसी परिवार से केवल एक ही व्यक्ति पीएमईजीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकता है।
- योजना के तहत सहायता योजना के तहत नकारात्मक सूची में इंगित गतिविधियों के लिए उपलब्ध नहीं होगी।
- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम एवं ग्रामीण रोजगार सृजन योजना या किसी अन्य सरकारी योजना के तहत स्थापित मौजूदा इकाइयों के लिए यह ऋण उपलब्ध नहीं है।
- इसके अलावा कोई भी इकाई जिसने किसी भी अन्य योजना के तहत सब्सिडी का लाभ उठाया है, वह भी
पीएमईजीपी ऋण के लिए पात्र नहीं है। - पीएमईजीपी सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के लिए पीएमईजीपी योजना के तहत लिए गए ऋण पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता है।
- बैंकों को पीएमईजीपी ऋण आवेदन का मूल्यांकन करने और लाभार्थियों को राशि स्वीकृत करने में 60 दिन लगते हैं।
लाभार्थियों का चयन
लाभार्थियों की पहचान और चयन जिला स्तर पर टास्क फोर्स द्वारा किया जाता है।
इसमें केवीआईसी / राज्य केवीआईबी / राज्य डीआईसी और बैंकों के प्रतिनिधि शामिल रहते हैं। इसकी अध्यक्षता संबंधित जिला मजिस्ट्रेट / उपायुक्त / कलेक्टर होते हैं
कौन आवेदन कर सकता है
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार पीएमईजीपी ऋण के लिए पात्रता मानदंड इस प्रकार हैं। आवेदनकर्ता की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए।
आवेदक को, विनिर्माण क्षेत्र में ₹10 लाख से अधिक एवं सेवा /व्यवसाय क्षेत्र में ₹ 5 लाख से ऊपर की लागत वाली परियोजनाओं के लिए कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये। व्यक्तियो अतिरिक्त अन्य संगठन भी ऋण हेतु पात्र हैं
स्वयं सहायता समूह किसी भी अन्य सामाजिक कल्याण योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं। (जिनमें बीपीएल से संबंधित लोग शामिल हैं, बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना के तहत लाभ नहीं मिला है)
धर्मार्थ ट्रस्ट, उत्पादन सहकारी समितियां,पंजीकरण अधिनियम 1860 के अनुसार पंजीयत संस्थाएँ भी पात्र हैं ।
आवेदन कैसे करें
खादी ग्रामोद्योग बोर्ड एवं संबंधित राज्यों के उद्योगों के निदेशक (डीआईसी के लिए) केवीआईसी के राज्य / मंडल के निदेशक स्थानीय रूप से प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विज्ञापन देंगे
तथा इच्छुक आवेदकों से प्रस्तावों के साथ आवेदन आमंत्रित करेंगे। कोई भी व्यक्ति और गैर-व्यक्तिगत दोनों आवेदक प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं।
इन चरणों का पालन करें और अपने आवेदन को मूल रूप से भरें।
- एक बार फॉर्म एक्सेस हो जाने के बाद, इसे आवश्यक विवरणों के साथ भरें।
- ‘आवेदक डेटा सहेजें’ पर क्लिक करें और फ़ाइल सहेज ली जाएगी।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें और फॉर्म के साथ उन्हें जमा करें।
- सफल जमा होने के बाद, आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर एक पावती आईडी और पासवर्ड भेजा जाएगा।
- गैर-व्यक्तिगत आवेदकों के लिए, एक अतिरिक्त कदम की आवश्यकता होती है।
आधिकारिक वेबसाइट पर जाने और गैर-व्यक्तियों के लिए फार्म ऑनलाइन आवेदन फॉर्म ’का विकल्प चुनने के बाद, आवेदक को केटेगरी स्वयं सहायता समूह’, ’ट्रस्ट’, संस्थाएँ ‘और’ सहकारी समितियाँ ‘ से एक श्रेणी का चयन करना होगा। उपर्युक्त श्रेणियों के रूपों का घटक अलग-अलग होगा।
सेवा इकाइयों के लाभार्थी अपना आवेदन ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। एवं आवेदन का प्रिंटआउट भी इस लिंक से ले सकते हैं।https://www.kviconline.gov.in/pmegpeportal/pmegphome/index.jsp
तथा संबंधित परियोजना रिपोर्ट और अन्य आवश्यक दस्तावेज़ के साथ संबंधित कार्यालयों में भी जमा कर सकते हैं ।
निष्कर्ष :
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम ऋण सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आप इस तरह तैयारी करें। अपने बिजनेस आयडिया को अंतिम स्वरूप दें।
स्थान, संयंत्र एवं मशीनरी, तथा अन्य आवश्यक आयटम के जानकारी एकत्रित करें। एक बेहतरीन परियोजना रिपोर्ट बनाएं
व्यक्तिगत और गैर-व्यक्तिगत स्थिति के अनुसार सही फ़ॉर्म का चयन करें। सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
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